प्रयागराज:चंदौली के सिकरौरा हत्याकांड में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में विधायक व माफिया बृजेश सिंह पेश हुए. हालांकि, कोर्ट ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए केस रिलीज कर दिया और सुनवाई के लिए नई बेंच नामित करने के लिए प्रकरण चीफ जस्टिस को संदर्भित कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हीरावती की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.
कोर्ट ने दो सितम्बर को बृजेश सिंह को तलब किया था. इसके अनुपालन में वह आज सुबह 10 बजे अदालत में हाजिर हुए. बृजेश सिंह से साथ भारी सुरक्षा और समर्थकों का लाव लश्कर भी था, जो अदालत के बाहर ही रहा. अदालत में सुनवाई के दौरान पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था. बृजेश सिंह के मुकदमे का नंबर आते ही कोर्ट ने मुकदमा रिलीज करने का आदेश देते हुए सुनवाई समाप्त कर दी.
36 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड (सिकरौरा हत्याकांड) में माफिया बृजेश सिंह आरोपी हैं. पीड़िता द्वारा वाराणसी जिला अदालत के फैसलों को चुनौती दी गई है. दरअसल, वाराणसी जिला कोर्ट ने 2018 में एक फैसला दिया था. तब कोर्ट ने इस केस में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था. अब वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को ही पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.