प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर मांगे गए जवाब को लेकर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को 22 फरवरी को दोबारा तलब किया है. दोनों अधिकारियों पर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी सही तरीके से मुहैया नहीं कराने का आरोप है. श्री संस्कृत कॉलेज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया है .
याचिका में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 23 नवंबर 2022 को पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है. इस पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था . 14 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने बताया था कि नोटिस रिसीव होने के बावजूद विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रकरण में कोई निर्देश नहीं दिया गया है. इस पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुलपति को तलब कर लिया.
17 फरवरी को दोनों अधिकारियों ने हाजिर होकर हलफनामा दाखिल किया था. मगर अदालत उनके हलफनामे से संतुष्ट नहीं थी. हलफनामे में कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई थी. इस पर विश्वविद्यालय की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगली तारीख पर बेहतर हलफनामा दाखिल करेंगे. दोनों की ओर से अगली सुनवाई पर हाजिरी की माफी का अनुरोध किया गया लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए मामले की तिथि 22 फरवरी को नियत करते हुए कुलपति और रजिस्ट्रार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.