प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई समारोह में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से उनका स्थानांतरण उनका ''परेशान'' करने के लिए किया गया था. उनका स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने किया था.
हाईकोर्ट में गत दिवस सेवानिवृत्ति पर आयोजित फुलकोर्ट रेफरेंस में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि 'उन्हें लगता है कि उनके स्थानांतरण का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया.' उन्होंने आगे कहा, मैंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के तौर पर अक्टूबर 2018 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. मेरे कार्यों से सभी संतुष्ट थे. अचानक भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र ने मुझ पर अधिक ही प्यार दिखाया, जिसकी वजह मुझे अब भी नहीं पता है. उन्होंने मेरा स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया, जहां मैंने तीन अक्टूबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया. उन्होंने कहा, मेरा स्थानांतरण आदेश मुझे परेशान करने के इरादे से जारी हुआ प्रतीत हुआ. हालांकि यह मेरे लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि मुझे मेरे साथी न्यायाधीशों और बार के सदस्यों की ओर से जबर्दस्त सहयोग और समर्थन मिला.
इस वर्ष की शुरुआत में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर के नाम की सिफारिश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचू़ड की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए की और न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को 13 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. फिर उन्होंने 26 मार्च 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली. न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा, मैं मौजूदा प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड का अत्यधिक आभारी हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को सुधारा.