प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली में जीपी रोड पटरी पर दुकानदारों की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, किन्तु कहा है कि याची विपक्षी अधिकारियों के समक्ष पुनर्वास के लिए अर्जी दे जिस पर वह नियमानुसार निर्णय लें. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता (Justice MK Gupta) तथा न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) की खंडपीठ ने सुजीत कुमार और 25 अन्य फल और सब्जी विक्रेताओं की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
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