प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी फर्रुखाबाद के रिंकू राजपूत को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए जुलाई माह में पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने दिया है.
मालूम हो कि रिंकू राजपूत व मनोहर ने नाबालिग लड़की से पैसे का लालच देकर दुष्कर्म किया. कुछ महीनों बाद जब उसके पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर से उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ. पीड़ित ने बताया कि रिंकू राजपूत व मनोहर ने उसके साथ कुछ महीने पहले गलत काम किया है. उसने यही बयान अदालत में भी दिया. बच्चा पैदा हुआ तो डीएनए रिपोर्ट में मनोहर का बायोलाजिकल पुत्र साबित हुआ.
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