प्रयागराज :मोबाइल इस्तेमाल करने वाले जेल में बंद कैदियों को अब कड़ी सजा मिलेगी. जेल में बंद कैदी मोबाइल अथवा किसी दूसरे प्रतिबंधित माध्यम से बात करते हुए पकड़े जाने पर इसे गंभीर अपराध माना जाएगा. इस कड़े प्रावधान के तहत सजा व जुर्माना बढ़ाया गया है. कैदियों को अब मोबाइल का इस्तेमाल करना पहले की अपेक्षा आसान नहीं होगा.
बता दें, कि अभी तक जेल में बंद कैदियों द्वारा मोबाइल इस्तेमाल करना संज्ञेय अपराध नहीं माना जाता था. जेल परिसर में ऐसा कृत्य करने पर 200 रुपये का मामृली जुर्माना और अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान था. सख्त कानून न होने की वजह से जेल में बंद माफिया मोबाइल का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते थे. मोबाइल उपयोग करने के मामलों में कई बार जेल प्रशासन व सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.
प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडेय ने बताया, कि सरकार ने जेल के प्रिजनर्स एक्ट में संशोधन करते हुए कानून को और सख्त कर दिया है. अब जेल के अंदर से मोबाइल व इंटरनेट चलाना संज्ञेय व गैर जमानती अपराध माना जाएगा. अब जेल में मोबाइल इंटरनेट के साथ ही किसी भी बेतार वाले संचार माध्यम का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी सजा मिलेगी.