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Commissionerate in Prayagraj: पुलिस कमिश्नर का कोर्ट तय नहीं, एसीपी और डीसीपी कर रहे सुनवाई

प्रयागराज में कमिश्नरी सिस्टम (Commissionerate System in Prayagraj) लागू कर कोर्ट रूम में सुनवाई करते हुए एसीपी और डीसीपी ने शांतिभंग के आरोपियों को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. जबकि पुलिस कमिश्नर का कोर्ट अभी निश्चित नहीं हो पाया है.

पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा
पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा

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Published : Feb 20, 2023, 5:35 PM IST

प्रयागराज: संगम नगरी में नवंबर माह से कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के 3 माह के बाद पुलिस अधिकारी कोर्ट रूम में बैठकर सुनवाई करने लगे हैं. डिप्टी पुलिस कमिश्नर सोमवार से और एसीपी स्तर के अधिकारी शुक्रवार से कोर्ट रूम में बैठकर सुनवाई कर रहे हैं. जनता की ये उम्मीद 3 माह बाद पूरी हो गई है लेकिन अभी पुलिस कमिश्नर का कोर्ट तय नहीं हो पाया है.

प्रयागराज कमिश्नरी में अब खाकी वर्दी पहनने वाले पुलिस अफसर कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों को पकड़ने के साथ ही मजिस्ट्रेट के रूप में कोर्ट में बैठकर सुनवाई कर रहे हैं. पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की तरफ से आदेश जारी कर दिन और समय के अनुसार एसीपी और डीसीपी के कोर्ट में बैठने का समय सारिणी जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक, एसीपी और डीसीपी अपनी-अपनी कोर्ट में बैठकर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई करेंगे. खाकी पहनने वाले पुलिस अफसर कोर्ट रूम में बैठकर शांतिभंग से जुड़े मामलों की सुनवाई की. इस दौरान शांतिभंग के आरोप में पकड़े गए आरोपियों को मुचलके पर छोड़ने का आदेश भी जारी किया गया है.

नवंबर माह से प्रयागराज में कमिश्नरी सिस्टम-संगम नगरी प्रयागराज में 27 नवंबर माह से कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का आदेश जारी हुआ है. जिसके बाद जिले के पहले कमिश्नर के रूप में तेज तर्राट आईपीएस रमित शर्मा की तैनाती की गयी है. दिसंबर माह में रमित शर्मा ने कमिश्नर और आकाश कुलहरि ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला. कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के लगभग 3 माह बाद जनपद में एसीपी और डीसीपी की कोर्ट शुरू कर दी गयी है. जबकि पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा कोर्ट में कब बैठेंगे, अभी वो स्थान तय बनकर तैयार नहीं हुआ है. जिस वजह से लोग पुलिस कमिश्नर की कोर्ट के बैठने का इंतजार कर रहे हैं.

इस मामले में पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि, एसीपी और डीसीपी की कोर्ट शुरू हो चुकी है. जल्द ही बाकी सभी कोर्ट को शुरू किया जाएगा. जिसके लिए सभी एसीपी को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है. इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने एसीपी लिंक अधिकारी भी तय कर दिए हैं. सभी एसीपी कानून की धारा 107 से 124 और 151 शांति भंग से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे. जबकि डीसीपी धारा 145 से 148 कब्जे और संपत्ति कुर्क करने से जुड़े मामलों की भी सुनवाई कर सकेंगे.


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