प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक इकौना शाखा, श्रावस्ती के प्रबंधक रजनीश कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है.
याची सहित अन्य अधिकारियों पर 30 खातों से 18 से 20 लाख रुपए निकाल लेने का आरोप है. अर्जी पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की. इनका कहना है कि विभागीय जांच में याची को सुपरविजन ठीक से न करने के लिए दो साल के लिए न्यूनतम वेतनमान का दंड दिया गया है.