प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी एटा के शमीम मलिक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और अदालत में चल रही कार्रवाई में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के आरोपी शमीम मलिक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चार्जशीट और अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए रद्द किए जाने की मांग की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने सुनवाई की. शासकीय अधिवक्ता एके सड और जेके उपाध्याय ने बताया कि शमीम मलिक के खिलाफ एटा के शुभम सिंह ने 14 अप्रैल 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि शमीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो एडिट किया था. जिसमें आरोपी ने प्रधानमंत्री के चेहरे का किसी और व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करके उनको मृत दिखाते हुए अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट किया था.