प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट का आवंटन रोकने और इसकी लॉटरी पर रोक लगाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. जनहित याचिका क्राइम प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ इंडिया नामक संस्था ने दाखिल की थी. इस पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की अवकाश कालीन खंडपीठ में सुनवाई की.
सत्यापन में लापरवाही का लगाया था आरोप :याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बने आवासों के आवंटन के लिए लॉटरी निकालने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अधिकारियों ने बिना सही तरीके से सत्यापन किए तमाम लोगों को इस योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया है. यह भी मांग की गई थी कि अपात्र घोषित किए गए लोगों, जिन्होंने योजना को लेकर आपत्तियां दाखिल की थीं. उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने बिना सही तरीके से जांच के तमाम लोगों को अपात्र घोषित कर दिया.