प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पीएसी और सिविल या सशस्त्र पुलिस अलग फोर्स नहीं है. दोनों ही एक पुलिस बल है इसलिए पीएसी से सिविल पुलिस या सिविल पुलिस से पीएसी में तबादला किया जा सकता है.
कोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के पीएसी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का व्यापक पैमाने पर सिविल पुलिस में किए गए तबादले को वैध करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि तबादला आदेश में कोई अनियमितता नहीं है. मूल कानून के खिलाफ नियम नहीं बनाये जा सकते है. कोर्ट ने तबादले के खिलाफ दाखिल दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है.यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनील कुमार चौहान व 186 पीएसी कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों सहित 27 याचिकाओं को एक साथ तय करते हुए दिया है.
याचियों का कहना था कि पुलिस एक्ट व पीएसी एक्ट अलग-अलग है. पीएसी एक अलग कैडर है. पीएसी से सिविल पुलिस या सशस्त्र पुलिस में तबादले से उनकी आंतरिक वरिष्ठता व पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे. इसलिए कैडर नहीं बदला जा सकता.