प्रयागराज: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ़ दाख़िल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका में केशव मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज़ के आधार पर चुनाव लड़ने व पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग की गई थी. याचिका प्रयागराज के दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दाखिल की थी. इस पर न्याय मूर्ति मेक त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की.
याची का कहना था कि उसने प्रदेश के राज्यपाल को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. इसलिए यह याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका तथ्य विहीन है तथा इनमें लगाए गए आरोपों में बल नहीं है. जिस पर कोर्ट ने याची को चेतावनी दी कि वह याचिका भारी हर्जाने के साथ खारिज करेंगे. इस पर याची के अधिवक्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं. जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने याचिका वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया.