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डीएवी कॉलेज एटा के प्रधानाचार्य के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने डीएवी कॉलेज एटा के प्रधानाचार्य के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पृच्छा याचिका (Rights Question Petition) जारी करने से इंकार कर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Dec 15, 2021, 7:28 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि अधिकार पृच्छा याचिका (Rights Question Petition) तभी जारी की जा सकती है, जब पद पर बैठा अधिकारी पद पर नियुक्ति की जरूरी योग्यता नहीं रखता हो. प्रश्नगत याचिका में वे तत्व नहीं है, जिसपर अधिकार पृच्छा याचिका जारी हो सके. यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने डीएवी कॉलेज साकेत एटा के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की वैधता चुनौती याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राम लखन की याचिका पर दिया है.

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याचिका पर विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी. मृत्युंजय तिवारी ने कोर्ट में बताया कि याची सहायक अध्यापक है. विपक्षी डीएवी कॉलेज साकेत एटा में 2010 में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया. जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है. विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई. इसके बाद शिकायत निरस्त कर दी है. वह लेक्चर नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता नहीं रखते.

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