प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापक को राहत देने से इंकार कर दिया है. बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है. छात्रा का सेक्सुअल उत्पीड़न करने के आरोप में नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के कमिश्नर ने याची अध्यापक को बर्खास्त कर दिया है.यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने कमलेश कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है.
नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी का कहना था कि विद्यालय की 14लडकियों ने उनके साथ भी याची अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ करने का बयान दिया है. संक्षिप्त जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया गया है.बर्खास्तगी आदेश को कैट प्रयागराज में याचिका दाखिल कर चुनौती दी और कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों पर सी सी एस रूल्स लागू होता है. बिना जांच प्रक्रिया अपनाये की गई बर्खास्तगी अवैध है.