प्रयागराज: गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता परवेज परवाज को गैंगरेप के मामले में मिली जमानत रद्द कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. गत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही परवेज परवाज की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने यह याचिका उसी पीठ के समक्ष दाखिल की है, जिस पीठ ने जमानत का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका नियमित क्षेत्राधिकार वाली पीठ के समक्ष सुनवाई पर विचार करने हेतु आदेश सुरक्षित कर लिया है.
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