प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर बेटे अब्बास अंसारी की जमीन कुर्क की गयी थी. वहीं, इस जमीन पर किराये की दूकान चला रहे याचियों की प्रशासक नियुक्त करने की अर्जी पर जिलाधिकारी गाजीपुर को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की से तीसरे पक्ष के हित प्रभावित हुए हैं. उन्हें व्यवसाय करने का अधिकार है.
कोर्ट ने कहा प्रशासक किराये का खाता रखें और कानून के तहत उपयोग में लाएं. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.