उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला : नोएडा द्वारा जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाईकोर्ट में मिली चुनौती

By

Published : Jun 14, 2022, 10:41 PM IST

नोएडा विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. नोएडा प्राधिकरण ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था.

कॉन्सेप्ट इमेज
कॉन्सेप्ट इमेज

प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से 8 जून को जारी सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई है. नोटिस में कहा गया था कि यमुना हिंडन बाढ़ क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है. इस क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण हुआ है, उसे ध्वस्त किया जाएगा. इस नोटिस के बाद एक फार्म हाउस को ध्वस्त किया जा सकता है. इसके खिलाफ हरित किसान कल्याण समिति द्वारा याचिका दायर की गई है.

याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य यमुना बाढ़ के मैदानों में स्थित घरों के रहने वाले हैं. उन्होंने इस आशंका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि नोएडा प्रत्येक सदस्य को बिना किसी नोटिस के उनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर सकता है. याचिका में कहा गया है कि याचियों के पास बिजली कनेक्शन सहित सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, इसलिए ध्वस्तीकरण का नोटिस अवैध है.

इसे पढ़ें- नारेबाजी से सुन्नी वक्फ बोर्ड नाराज, बदले गए टीले वाली मस्जिद के इमाम

ABOUT THE AUTHOR

...view details