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आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले में रमाकांत यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं - हाईकोर्ट की न्यूज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत के मामले में बाहुबली रमाकांत यादव के खिलाफ विचाराधीन आपराधिक मुकदमे व पुलिस चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 13, 2024, 7:00 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (High court) ने आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत व कुछ की आंख की रोशनी खोने के मामले में चार बार सांसद व पांच बार विधायक रहे बाहुबली रमाकांत यादव के खिलाफ विचाराधीन आपराधिक मुकदमे व पुलिस चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि याची के खिलाफ प्रथमदृष्टया आपराधिक केस नहीं बनता है. कोर्ट पहले ही रमाकांत यादव के मामले का ट्रायल छह माह में पूरा करने का निर्देश दे चुकी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने रमाकांत यादव की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. याचिका में कहा गया था कि याची के खिलाफ कोई केस नहीं बनता. उसे राजनीतिक द्वेष वश दो लोगों के बयान कराकर इस मामले में झूठा फंसाया गया है. गौरतलब है कि आजमगढ़ के फूलपुर थानाक्षेत्र में रंगेश कुमार यादव की शराब की दुकान की शराब पीने से दर्जनों लोग बीमार हुए. उनमें से कुछ की आंख की रोशनी चली गई आई कई की मौत भी हो गई. बाद में पुलिस ने इस मामले रमाकांत यादव के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की.

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