प्रयागराजः ज्ञानवापी परिसर वाराणसी स्थित श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है. शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व सीएससी बिपिन बिहारी पांडेय, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विनीत संकल्प व अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे. कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ अदालत की पत्रावली की छायाप्रति दाखिल की गई.
निगरानी में हिंदू महिलाओं द्वारा दाखिल सिविल वाद की ग्राह्यता पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति निरस्त करने के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की निगरानी याचिका पर जिला जज ने रिकार्ड प्रस्तुत किया था. प्रस्तुत रिकार्ड पूर्ण नहीं था, इस कारण कोर्ट ने जिला जज वाराणसी को पूरे रिकार्ड सत्यापित फोटोकॉपी पेश करने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को पूरे रिकार्ड की छायाप्रति पेश की गई.