प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद (Mukhtar Ansari brother-in-law Anwar Shahzad) की गैंगस्टर एक्ट के मामले (Gangster Act case) में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां ने अनवर शहजाद की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत मंजूर - गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा
गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद (Mukhtar Ansari brother-in-law Anwar Shahzad) की जमानत को मंजूरी दे दी है.
अहमद शहजाद के खिलाफ 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में दर्ज हुआ था. गाजीपुर जेल में बंद अनवर शहजाद के भाई आतिफ रजा उर्फ सरजील को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि आतिफ रजा को जेल से निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
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