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प्रयागराज: कोर्ट ने पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट - पारस नाथ यादव

पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है. बता दें कि पूर्व मंत्री के ऊपर चल रहे दो मुकदमे की सुनवाई में वह गैरहाजिर चल रहे थे.

पारस नाथ यादव

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Published : Jun 26, 2019, 11:29 AM IST

Updated : Jun 26, 2019, 11:46 AM IST

प्रयागराज:विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है. पूर्व मंत्री चल रहे दो मुकदमे की सुनवाई में गैरहाजिर चल रहे थे. ऐसे में विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई विशेष जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं.


यह था मामला

  • पूर्व मंत्री पारसनाथ के खिलाफ जौनपुर के थाना लाइन बाजार में 11 सितंबर 2009 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
  • पारसनाथ यादव ने प्रदर्शन के दौरान शासन विरोधी नारेबाजी की और एडीएम सिटी की गाड़ी में तोड़फोड़ की.
  • दूसरे मामले में मुकदमा जौनपुर बदलापुर थाने में 14 अप्रैल 2009 को दर्ज किया गया था.
  • इस मामले में पूर्व मंत्री आचार्य संहिता का उलंघन कर चुनाव प्रचार में स्टीकर और हैंडबिल बांटे थे, जिस पर मुद्रक और प्रशासन का नाम नहीं था.
  • दोनों मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.
  • मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पवन कुमार तिवारी ने गैरजमानती वारंट जारी किया है.
Last Updated : Jun 26, 2019, 11:46 AM IST

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