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एमएलसी मोहम्मद इकबाल व उनके दो बेटों की याचिका खारिज - news of Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधान परिषद सदस्य मोहम्मद इकबाल व उनके दो बेटों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jan 18, 2022, 10:42 PM IST

प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधान परिषद सदस्य मोहम्मद इकबाल व उनके दो बेटों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि एसपी उप्र बिजिलेंस आयोग मेरठ ने तहसीलदार बेहट, सहारनपुर को नोटिस जारी कर कुछ संपत्तियों की जानकारी मांगी है.

याची पीड़ित पक्ष नहीं है. नोटिस के खिलाफ याची ने राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों को शिकायत न कर सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मोहम्मद इकबाल और अन्य की याचिका पर दिया है.

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याची का कहना था कि इससे पहले भी 2019 में एसपी ने उन्हें नोटिस जारी की थी. हाईकोर्ट ने याची को आयोग के समक्ष हाजिर होने को बाध्य करने पर रोक लगा दी है. अब एसपी ने उसी तरह से तहसीलदार को नोटिस जारी किया है. याचियों को परेशान किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा नोटिस तहसीलदार को है, याचीगण को नहीं, वह पीड़ित पक्ष नहीं है.

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