प्रयागराज: विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए में चंदौली की विधायक साधना सिंह ने सरेंडर किया. विधायक की तरफ से तीन मामलों में अर्जी दाखिल की गई. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद आगे की सुनवाई शुरू की. जमानत की शर्तों को पूरा करने के बाद विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
प्रयागराज: विधायक साधना सिंह ने किया सरेंडर, मिली जमानत
विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए में चंदौली की विधायक साधना सिंह ने सरेंडर किया. मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
प्रयागराज एमपी/एमएलए कोर्ट.
जानें पूरा मामला-
- विधायक साधना सिंह के खिलाफ पहला मामला चंदौली के शाहगंज थाने में 22 सितंबर 2009 को दर्ज हुआ था.
- आरोप है कि खाद्य निरीक्षक सुरीलाल पर खाद्य पदार्थ के नमूने भरने के दौरान विधायक के उकसाने पर व्यापारियों ने हमला कर दिया था.
- इसी के साथ दूसरा मामला चंदौली के कोतवाली थाने में 19 जनवरी 2004 को दर्ज किया गया था.
- आरोप है कि कचहरी के सामने रोड पर चुनावी भाषण बाजी करते हुए जाम लगाकर आम जनमानस को परेशान कर हंगामा किया गया.
- इसके साथ ही तीसरा मामला कोतवाली थाने में 21 जनवरी 2004 को दर्ज किया गया था.
- इसमें विधायक साधना सिंह ने समर्थकों के साथ एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी.
- इन्हीं तीनों मामले को लेकर विधायक साधना सिंह को विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए से जमानत मिल गई है.