प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में 11 साल पहले अवैध गोश्त कारोबारी जाकिर उर्फ राजू कसाई की हत्या के मुख्य आरोपी अनीस की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है. इस मामले में अनीस, अब्बा पागल और शब्बे काने को आरोपी बनाया गया था. जबकि अब्बा पागल और शब्बे काने ट्रायल के दौरान जमानत पर रहे.
वहां, मुख्य अभियुक्त अनीस 11 साल से जेल में बंद था. तीनों को सेशन कोर्ट ने जनवरी 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई. मुख्य आरोपी अनीस के अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने अपील पर बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी निर्दोष है. उसे झूठा फंसाया गया है. वह 11 साल से जेल में बंद है.