प्रयागराज: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है. सीबीआई के अधिवक्ता संजय यादव ने कोर्ट को एक अहम जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त ने जानकारी दी है कि आनंद गिरी को छेड़छाड़ के आरोप में सिडनी पुलिस ने हिरासत में लिया था. बाद में उन्हें भारत आने के लिए रिहा कर दिया गया.
कोर्ट ने मिली जानकारी को हलफनामे के जरिए एक हफ्ते में दाखिल करने का समय दिया है. अर्जी की सुनवाई 24 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था कि सुनने में आया है कि आस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी की गई थी. जिसपर कोर्ट ने सीबीआई को आस्ट्रेलिया से जानकारी लेकर बताने को कहा था.