प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) ने गाजीपुर उसरी चट्टी कांड मामले (ghazipur usri chatti case) में बुधवार को माफिया ब्रजेश सिंह (mafia brijesh singh) उर्फ अरुण कुमार सिंह की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया.
ब्रजेश सिंह पिछले 12 वर्ष से जेल में बंद हैं. ब्रजेश सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में जानलेवा हमला व हत्या सहित आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. ब्रजेश पर अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी (mukhtar ansari) के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. हमले में मुख्तार के गनर की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे.
जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है. इससे पूर्व उसकी पहली जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. साथ ही कोर्ट ने विचारण न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि मुकदमे के विचारण में एक वर्ष के अंदर सभी गवाहों की गवाही पूरी कर ली जाए और ट्रायल पूरा किया जाए.