प्रयागराज:यूपी में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. कानपुर बिकरू कांड के बाद से यूपी के बाहुबलियों पर प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है. इस कड़ी में अब बाहुबली अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने उसकी सात संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दी है.
प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट भानु चन्द्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के तहत अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गई कुल सात सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है.
यह सात मकान होंगे कुर्क
अतीक अहमद की जिन सम्पत्तियों को कुर्क किया जाएगा उनमें मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज, मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स, मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला थाना खुल्दाबाद प्रयागराज है.
जिला मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में उपरोक्त अवैध रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी. जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या और संलग्न अन्य अभिलेखों के अध्ययन और परिशीलन के आधार पर सम्पत्तियों को जनहित और न्यायहित में कुर्क किए जाने का आदेश दिया है.
प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स को मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है और प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज को मकान नं0-मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, थाना धूमनगंज व मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम, थाना धूमनगंज प्रयागराज की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए नियुक्त प्रशासकों को आदेशित किया है कि वर्णित अचल सम्पत्ति को कुर्क करके अनुपालन आख्या 28 अगस्त, 2020 को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.
23 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को किया निलंबित
जिला मजिस्ट्रेट भानु चन्द्र गोस्वामी ने विभिन्न धाराओं में दर्ज अपराधिक मुकदमों के आधार पर कुल 23 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए शस्त्र निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया है.
इनका लाइसेंस होगा निरस्त
अतीक अहमद पुत्र स्व. हाजी फिरोज थाना-धूमनगंज, शादाब पुत्र इत्तेहार थाना-करेली, इसरार पुत्र अब्दुल सन्तार थाना-खुल्दाबाद, मुख्तार अहमद पुत्र अब्दुल सन्तार थाना-खुल्दाबाद, मो. ईशा पुत्र विशुम थाना-खुल्दाबाद, गिरिश दूबे पुत्र जगदीश दुबे थाना जार्जटाउन, नूर अख्तर पुत्र हाशिम थाना-करेली, मो0 आजम पुत्र मो. असलम थाना-खुल्दाबाद, मो. इमरान पुत्र मो. जई थाना-खुल्दाबाद, मो. इदरिश उर्फ बब्लू पुत्र सुफी थाना-सिविल लाइंस, संजय प्रसाद मिश्र पुत्र दयाशंकर मिश्र थाना-कौंधियारा जो कि एसआरएन में गार्ड थे के साथ-साथ 12 अन्य व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंसों को भी निलम्बित करते हुए शस्त्र निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है.