लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 11 माह की बच्ची से दुराचार करने वाले अभियुक्त को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज करते हुए उसको सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अभियुक्त श्रवण कुमार मौर्या की अपील पर दिया. मामले में सीतापुर जनपद के मछरेटा थाने में बच्ची के पिता ने 19 मार्च 2006 को एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया कि घटना के दिन उसकी बेटी घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी. इसी दौरान अभियुक्त उसे टॉफी दिलाने का बहानाकर फूस के बने घर में ले गया था. वहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया था. बच्ची का रोना सुनकर वादी, पत्नी, साला तथा गांव के अन्य लोग भागकर अभियुक्त के घर पहुंचे थे. वहां से वह भाग गया था.