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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 मई से खुली अदालत में सुनवाई का फैसला स्थगित - खुली अदालत में सुनवाई का फैसला स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 मई से खुली अदालत में सुनवाई करने का फैसला स्थगित कर दिया गया है. अब केवल जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई होगी. हालांकि अभी जिला अदालतों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : May 7, 2020, 4:58 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने 8 मई से हाईकोर्ट को खोलने के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. अब तक जारी सुनवाई व्यवस्था के तहत अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिए की जाएगी और मुकदमों का दाखिला ऑनलाइन किया जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 मई को चार विशेष कोर्ट बैठेगी. 8 मई से 15 मई तक कोर्ट के बैठने के पूर्व में जारी रोस्टर पर रोक लगा दी गयी है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह, निर्वाचित महासचिव प्रभाशंकर मिश्र एवं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडी सांडर्स के साथ मुख्य न्यायाधीश की हुई वार्ता के बाद खुली अदालत में सुनवाई शुरू करने की योजना को स्थगित करने का फैसला लिया गया.

कोरोना महामारी की भयावहता एवं बढ़ते संक्रमण को लेकर कई वकील कोर्ट खुलने का विरोध कर रहे थे. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर खुली अदालत में सुनवाई की घोषणा को वापस लेने की मांग की. आगे स्थिति में सुधार होने पर विचार किया जाएगा.

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हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन ने खुली अदालत में सुनवाई की तैयारी पूरी कर ली थी. 8 मई से लखनऊ पीठ एवं रेड जोन वाले जिलों के अलावा इलाहाबाद प्रधान पीठ एवं ग्रीन व ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है. हाईकोर्ट में 8 मई से अदालतें नही बैठेंगी. जबकि जिला अदालतों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है.

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