प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के चुनाव को निरस्त करने की मांग करने वाली अभिनेत्री जयाप्रदा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने लंबित सभी अर्जियां निस्तारित कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने दिया है.
आजम खान के चुनाव के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के चुनाव को निरस्त करने की मांग करने वाली अभिनेत्री जयाप्रदा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है.
आजम खान के चुनाव के खिलाफ जया प्रदा की याचिका खारिज
याचिका पर पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. आज़म खान के अधिवक्ता एनके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि विपक्षी ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है. चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है किंतु कोर्ट ने याची अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण याचिका खारिज कर दी है.