प्रयागराजः वर्ष 2017 में हुए पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है. रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिन अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई थी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है. परंतु चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया.
उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 सप्ताह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा. कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को 2 सप्ताह की मोहलत देते हुए 12 अप्रैल तक लिए गए निर्णय से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है. मोहम्मद अकरम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने प्रमुख सचिव पशुधन को 28 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.