प्रयागराज : मंगलवार को विधायक धननंजय सिंह के मामले की सुनवाई की गई. 34 लोगों के साथ गोली चलाकर वादी हरिवंश सिंह और उनकी बहू पर जान लेवा हमला करने, गोलियों से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर फूंकने के 2017 के मुकदमें में सुनवाई हुई.
विधायक धनंजय सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत - mla
मंगलवार को जौनपुर के विधायक धननंजय सिंह को जानलेवा हमला और गाड़ी फूकने के मामले में,एमपी/एमएलए की विषेश अदालत ने 29 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.
एमपी/एमएलए की विषेश अदालत
इसी मामले में समर्पण करने पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन तिवारी ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता के विरोध पर, जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई 29 जुलाई तक टालते हुए तब तक के लिए विधायक धनंजय सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
क्या था मामला:
- खुटहन थाना क्षेत्र में 6 नवम्बर 2017 को धननंजय सिंह ने अपने 34 साथियों सहित वादी हरिवंश सिंह और उनकी बहू नीलम सिंह पर जानलेवा हमला किया था.
- हरिवंश सिंह ने आइपीसी की धारा 147,307,336,435,427,352,506 में मुकदमा दर्ज कराया.
- एमपी/एमएलए की विषेश अदालत ने सुनवाई करते हुए 29 जुलाई तक के लिए धनंनजय सिंह को अंतरिम जमानत दे दी.