प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण देने के मामले में जनसभा के आयोजक और मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार मंसूर अंसारी को राहत दी है. कोर्ट ने 10 दिन में गाजीपुर की सेशन कोर्ट में सरेंडर करने तथा सेशन कोर्ट को उसकी जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है.
अब्बास अंसारी ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जिस जनसभा में भड़काऊ बयान दिया था. मंसूर अंसारी उस जनसभा का आयोजक था. आरोप है कि अब्बास अंसारी के विवादित बयान के बाद मंसूर अंसारी ने ही लोगों से ताली बजवाई थी. अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से निपटा जाएगा. उसके बाद ही उन्हें यहां से जाने दिया जाएगा.