प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस की हिरासत में मौत पर अपर मुख्य सचिव गृह को कृत कार्यवाही रिपोर्ट के साथ 19 अप्रैल तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. जानकारी मांगी है कि हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई.
न्यायिक जांच में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हिरासत में मौत के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है. कहा है कि पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया. लाश घर वालों को न सौंप पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत गंभीर मामला है. न्यायिक जांच में पुलिस की खुदकुशी की कहानी गलत साबित हुई है. ऐसे में बड़े अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने पर विचार करना चाहिए.
कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया है और याची को जांच रिपोर्ट देने को कहा है. याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र (Justice Ashwani Kumar Mishra) तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने सुरेश देवी और अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी व धर्मेंद्र सिंह ने बहस की.
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