प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के क्षैतिज आरक्षण में असफल होने व सामान्य कोटे की चयनित महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति देने से इंकार को मनमाना करार दिया है. कहा कि आरक्षण लेने के कारण नियुक्ति देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता. सामान्य वर्ग की चयनित महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली याचियों को नियुक्ति पाने का हक है.
कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव केस के फैसले के तहत तीन माह में याचियों की नियुक्ति की जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने रूचि यादव व 15 अन्य व प्रियंका यादव व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया. याचिका कर अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बहस की.
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