प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के महानिबंधक ने आदेश जारी कर कहा है कि मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Chief Justice Rajesh Bindal) के कोर्ट में रहने तक सभी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार अपने-अपने कार्यालय नहीं छोड़ेंगे.
आदेश में कहा कि मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक कार्य के अलावा प्रशासनिक काम भी करने होते हैं. यह प्रशासनिक काम या तो मुख्य न्यायाधीश सुबह 10 बजे कोर्ट में बैठने से पहले या शाम को कोर्ट का काम समाप्त करने के बाद ही किया करते हैं. ऐसे में कार्य प्रभावित न हो इसलिए सभी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट में उपस्थित रहने तक ऑफिस में बने रहने का निर्देश जारी किया गया है. मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के अपने कार्यालय में रहने तक प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के आदेश से न्यायालयीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ी है.