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कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रहने तक अधिकारियों को कार्यालय न छोड़ने का निर्देश - registrar general of high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के महानिबंधक ने मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Chief Justice Rajesh Bindal) के कोर्ट में रहने तक अधिकारियों को कार्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Oct 14, 2021, 9:39 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के महानिबंधक ने आदेश जारी कर कहा है कि मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Chief Justice Rajesh Bindal) के कोर्ट में रहने तक सभी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार अपने-अपने कार्यालय नहीं छोड़ेंगे.

आदेश में कहा कि मुख्य न्यायाधीश के न्यायिक कार्य के अलावा प्रशासनिक काम भी करने होते हैं. यह प्रशासनिक काम या तो मुख्य न्यायाधीश सुबह 10 बजे कोर्ट में बैठने से पहले या शाम को कोर्ट का काम समाप्त करने के बाद ही किया करते हैं. ऐसे में कार्य प्रभावित न हो इसलिए सभी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट में उपस्थित रहने तक ऑफिस में बने रहने का निर्देश जारी किया गया है. मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के अपने कार्यालय में रहने तक प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के आदेश से न्यायालयीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ी है.

मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लेते ही 8 अक्टूबर को हुए एक दर्जन जिला जजों के अगले आदेश तक तबादले के अमल पर रोक लगा दी थी. वहीं, मुख्य न्यायाधीश बृहस्पतिवार को अचानक प्रयागराज जिला अदालत का निरीक्षण करने पहुंच गए. जिससे लापरवाह न्यायिक अधिकारियों में खलबली मची रही.

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वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने ओम प्रकाश त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है. ये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 20 जुलाई 23 तक कार्यरत रहेंगे. 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तीन न्यायिक सेवा के अधिकारियों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की संस्तुति की थी, जिसमें त्रिपाठी के अलावा उमेश चंद्र शर्मा व शैयद वैज मियां शामिल थे.

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