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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जिलाधिकारी जौनपुर को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के खेतासराय कस्बे की सरकारी जमीन जो प्राइमरी स्कूल, तालाब, कब्रिस्तान, खलिहान, गांधी चबूतरे के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पर विपक्षी के अवैध कब्जे की जिलाधिकारी को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

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Published : May 9, 2022, 10:50 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के खेतासराय कस्बे की सरकारी जमीन जो प्राइमरी स्कूल, तालाब, कब्रिस्तान, खलिहान, गांधी चबूतरे के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पर विपक्षी के अवैध कब्जे की जिलाधिकारी को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आरोप है कि सरकारी जमीनों पर फारूख आजम और उनकी पत्नी ने फर्जी बैनामा करा कर अवैध कब्जा कर लिया है. जिसकी शिकायत की गई.

सुनवाई न होने पर जय सिंह मौर्य ने जनहित याचिका दायर कर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है. विपक्षियों पर तालाब को पाटकर प्लाटिंग करने का आरोप लगाया गया है. याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया (Justice Prakash Padia) ने जिलाधिकारी जौनपुर को जांच करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो राजस्व अधिकारी राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करें. यदि कार्रवाई से कोई पीड़ित हो तो उचित फोरम में एक हफ्ते में चुनौती दे सकता है.

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कोर्ट ने कहा कि जरूरत हो तो पुलिस बल की मदद ली जाय. कोर्ट ने एसपी जौनपुर को राजस्व अधिकारियों की मांग पर पुलिस बल मुहैया कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वाले लोगों से क्षतिपूर्ति की वसूली कार्रवाई भी की जाय. यह सारी प्रक्रिया तीन माह में पूरी कर ली जाय और 7 जुलाई 22 को जिलाधिकारी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें.

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