प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर उनका क्या कहना है. इस पर राज्य सरकार की ओर सेेे कहा गया कि यह याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 ke तहत दाखिल की गई है. इसलिए इस स्तर पर सरकार को अपना पक्ष रखने की नहीं है. हां यदि अदालत कोई आदेश पारित करेगी तो उस बिंदु पर सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है. इस पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं पारित किया. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमपी चतुर्वेदी और मुख्य स्थाई अधिवक्ता पंचम बिपिन बिहारी पांडे अदालत में उपस्थित थे.
मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है. गुरुवर को कोर्ट मे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता को अपनी जिरह करने का निर्देश दिया है.