प्रयागराज: अल्लापुर पब्लिक पार्क में अवैध निर्माण पर अपर महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पार्क को हुए 8 लाख 32 हजार 516 रुपये की नुकसान की वसूली की कार्रवाई की गई है. कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. पार्क से मलबा हटाने और पार्क की बहाली की कार्यवाही की जा रही है.
कोर्ट की क्या थी आपत्ति
दरअसल, कोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है. न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही नगर निगम ने. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.