प्रयागराज: मोटर वाहन पंजीकरण का वीआईपी नंबर बुक कराने वालो के लिए बुरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर वीआईपी नंबर लेने की निर्धारित अवधि 30 दिन के भीतर वाहन खरीद कर नंबर नहीं ले लेते तो आरक्षित नंबर निरस्त कर दिया जाएगा और वीआईपी नंबर बुक कराने के लिए जमा राशि भी जब्त हो जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि कानून की मंशा साफ है. उसका पालन न करने वाले को कोर्ट कोई राहत नहीं दे सकती है. कोर्ट ने वाहन खरीदने के लिए दो हफ्ते और वीआईपी नंबर आवंटित करने का समादेश जारी करने की मांग अस्वीकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी और न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राजेश गौर की याचिका पर दिया है.