प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक की गोली लगने से मौत की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 6अक्टूबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति आर के गौतम की खंडपीठ ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर दिया है.
याची की अधिवक्ता नितेश श्रीवास्तव का कहना है कि देवरिया के जिगना मिश्र गांव के निवासी कृष्ण मुरारी मिश्र सीमा पर तैनात थे. 7अगस्त 2019 की रात सिर में गोली लगने से कृष्ण मुरारी की मौत हो गई थी. जिलाधिकारी देवरिया के आदेश पर डॉक्टरों की टीम ने 10 अगस्त 2019 को दोबारा पोस्टमार्टम किया. पीएम रिपोर्ट में सिर में दाहिनी तरफ से दो गोली मारी गई जो बाईं तरफ से निकल गई. डॉक्टर टीम ने आत्महत्या के बजाय हत्या की आशंका जताई है. जबकि विभाग हत्या को आत्महत्या करार दे रहे हैं।.इसलिए निष्पक्ष जांच कराई जाए. याची का कहना है कि सीमा सुरक्षा बल 145 बटालियन के कमांडेंट ने 11सितंबर को पत्र लिखकर बताया कि त्रिपुरा सेपाहीजाला के सोनापुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और विवेचना चल रही है. 31 जनवरी 2020 को कमांडेंट फ्रंटियर कार्यालय त्रिपुरा याची को सूचना दी कि सभी तथ्यों से विवेचना अधिकारी व एसपी देवरिया को अवगत कराया गया है. याचिका में हत्या की आशंका की सीबीआई जांच की मांग की गई है.