प्रयागराजः हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर से अपराध में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गलत जानकारी की रिपोर्ट देने वाले महराजगंज थाना इंचार्ज विजय प्रताप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी.
गलत रिपोर्ट पर सख्त HC
ये आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने देवेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी की एसएचओ से रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने पूछा था कि चारों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है या नहीं. एसएचओ ने 1 दिसंबर 2020 के पत्र में कहा कि गिरफ्तार कर लिया गया है. दूसरी ओर उप निरीक्षक विनोद कुमार सचान ने बताया कि आरोपियों को धारा 151,107,116 के तहत पाबंदी में गिरफ्तार किया गया है. इस पर कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट देने वाले एसएचओ को तलब कर सफाई मांगी.