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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को आरोप मुक्त और ट्रायल रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - इलाहाबाद हाईकोर्ट

हेट स्पीच मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) के खिलाफ ट्रायल रोकने और आरोप मुक्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 29, 2023, 9:44 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव 2022 में हेट स्पीच के मामले में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को आरोप मुक्त करने और ट्रायल रोकने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर उसके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख लगाई है.

मामले के तथ्यों के अनुसार अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाषण दिया था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा और उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा. इस मामले में चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी. साथ ही अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी. पुलिस ने हेट स्पीच के आरोप में अदालत में चार्जशीट दाखिल की. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ ट्रायल चल सके. इसलिए ट्रायल पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने इस मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है.

बता दें कि ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी इस समय मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामले में कासगंज की जेल में बंद हैं. जबकि जेल में अवैध रूप से मिलने के मामले में पत्नी निखत भी जेल में बंद हैं.

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