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सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुई धांधली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई मिनिस्टीरियल एवं सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल भर्ती में अनियमितता के मामले में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकारी वकील को 10 दिन का समय दिया है.

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Published : Sep 5, 2022, 10:58 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई मिनिस्टीरियल एवं सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल भर्ती में अनियमितता के मामले में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकारी वकील को 10 दिन का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार ने प्रदीप कुमार सिंह की याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर दुबे व अभिषेक सिंह की बहस सुनने के बाद दिया है.

एडवोकेट अभिषेक सिंह के अनुसार मार्च 2021 में एएसआई मिनिस्टीरियल एवं सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के 1277 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. जिसमें लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन(document verification) के लिए बुलाया गया था. जारी आदेश में कहा गया था कि याची रिटायर सैन्यकर्मी है और सेना में उसने एआईसीटीई कोर्स किया है. लेकिन उसके इस सर्टिफिकेट को नहीं माना गया और उसकी छंटनी कर दी गई. जबकि इसी सर्टिफिकेट पर उसके एक बैचमेट का चयन कर लिया गया है. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है.

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