प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में तीन अलग स्थानों से गंगा-यमुना का जल लेकर जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि गंगा का पानी पीने लायक है या नहीं. यदि नहीं तो जरूरी कदम उठाएं. साथ ही गंगा-यमुना में लगातार पानी का बहाव बरकरार रखा जाए.
कोर्ट ने राज्य सरकार से माघ मेला क्षेत्र के दो किमी क्षेत्र में पॉलिथीन/प्लास्टिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की जारी अधिसूचना पेश करने को कहा है. साथ ही जिलाधिकारी प्रयागराज से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि जल प्रवाह बनाए रखते हुए डाटा पेश करें.
कोर्ट ने नगर आयुक्त से गंगा-यमुना में सीधे गिरने वाले नालों की व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए रिपोर्ट मांगी है. साथ ही मेले में पॉलिथीन प्रयोग पर भी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एम. के गुप्ता, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पूर्णपीठ ने गंगा प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए दिया.