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शिक्षक के अंतर्जनपदीय तबादले का मामला, कोर्ट ने कहा- एक माह में निर्णय लें सचिव - prayagraj news in hindi

सहायक अध्यापक आशीष कुमार के अंतर्जनपदीय तबादले के आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि चयनित जिलों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं. परिषद द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई विद्यालयों की सूची में दो जिलों में सीटें खाली थीं. फिर भी आशीष कुमार का तबादला नहीं किया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jul 29, 2021, 10:10 PM IST

प्रयागराज: एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि वह गोरखपुर के लोलियांन बेलघाट अपर प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक आशीष कुमार का अंतर्जनपदीय तबादला करने के मामले में एक माह में निर्णय लें. आशीष कुमार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया.

याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची ने अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आवेदन किया था. उसने विकल्प के तौर पर मथुरा, हाथरस, आगरा और अलीगढ़ जिलों में स्थानांतरण करने की मांग की थी, लेकिन उसका आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि इन जिलों में कहीं पर भी सीट उपलब्ध नहीं है. परिषद द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई विद्यालयों की सूची से पता चलता है कि हाथरस में 180 सीटें हैं, जिनमें से केवल 168 सीटों पर अंतर्जनपदीय तबादला किया गया है.

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इसी प्रकार से आगरा में 330 सीटें हैं, जिसमें 303 सीटों पर ही स्थानांतरण हुए हैं. दोनों जिलों में सीटें उपलब्ध हैं. सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कम क्वालिटी पॉइंट अंक होने के कारण की याची का स्थानांतरण नहीं किया गया. याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची से कम क्वालिटी पॉइंट पाने वाले अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया है. कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि दोनों जिलों में सीटें उपलब्ध हैं. इसलिए याची अपनी शिकायतें 2 सप्ताह के भीतर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दे. सचिव उस पर एक माह के भीतर निर्णय लें.

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