प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंहभूम झारखंड में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल और प्रदेश की 2018 की पुलिस भर्ती में चयनित याची का 6 हफ्ते में मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है.
याची को नौ सितंबर 2020 को मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था. एक दिन पहले उसके भाई को फोन पर सूचना दी गई. कोविड 19 संक्रमण के चलते यातायात साधन की कमी व दूर होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था, जिस पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कानपुर नगर के अश्वनी सविता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.