प्रयागराज:जोगिंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूटीन गिरफ्तारी पुलिस में भ्रष्टाचार का श्रोत है. रिपोर्ट कहती है 60 फीसदी गिरफ्तारी गैर जरूरी और अनुचित होती है. जिस पर 43.2 फीसदी जेल संसाधनों का खर्च हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि वैयक्तिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है. बहुत जरूरी होने पर ही कटौती की जा सकती है. गिरफ्तारी से व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है. इसलिए अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए.
कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज करने के आरोपी राहुल गांधी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और कहा है कि गिरफ्तारी के समय 50 हजार के मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर जमानत पर रिहा कर दिया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने गौतमबुद्ध नगर के राहुल गांधी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि याची अपना फोन नंबर पता विवेचना के दौरान नहीं बदलेगा, पासपोर्ट जमा कर देगा. बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा. साथ ही विवेचना में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा. ऐसी ही अन्य शर्तों का पालन न करने पर कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करने की छूट होगी.
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