प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याची के तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में एक जिले में 5 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले भी सहायक अध्यापक अंतर्जनपदीय तबादले की मांग कर सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में सहायक अध्यापक धर्मेंद्र सिंह राजपूत की याचिका पर दिया.
याची का कहना था कि उसकी पत्नी फिरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है. याची ने अपना अंतर्जनपदीय स्थानांतरण फिरोजाबाद करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने अभी प्रयागराज में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट दिए जाने का प्रावधान है.