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विशेष परिस्थितियों में सहायक अध्यापक का पांच वर्ष पूर्व भी हो सकता है तबादला : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याची के तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में सहायक अध्यापक की याचिका पर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 24, 2021, 10:06 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याची के तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में एक जिले में 5 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले भी सहायक अध्यापक अंतर्जनपदीय तबादले की मांग कर सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में सहायक अध्यापक धर्मेंद्र सिंह राजपूत की याचिका पर दिया.

याची का कहना था कि उसकी पत्नी फिरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है. याची ने अपना अंतर्जनपदीय स्थानांतरण फिरोजाबाद करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने अभी प्रयागराज में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट दिए जाने का प्रावधान है.

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पति-पत्नी एक साथ रहें, एक ही जिले में कार्य करें यह विशेष परिस्थिति में आता है. लिहाजा, याची का स्थानांतरण फिरोजाबाद किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर इस दृष्टिकोण से नए सिरे से विचार कर निर्णय लिया जाए.

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