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बुलंदशहर जिला विद्यालय निरीक्षक आदेश पालन करें या हाजिर होंः हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में चयनित याची का बदायूं के बजाय बुलंदशहर दर्ज होने को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jan 20, 2022, 10:10 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में चयनित याची का जिला बदायूं के बजाय बुलंदशहर दर्ज होने को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि यदि पालन नहीं करते तो 7 फरवरी को हाजिर हो. यह आदेश न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल ने बदायूं के जगतपाल सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की.

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अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है. याची को कॉलेज आवंटित किया गया है. याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा किया है. कोर्ट ने 27 सितंबर 2019को गलत रूप से दर्ज जिले को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. बोर्ड ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को त्रुटि सुधार का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दो प्राधिकारियों के बीच प्रकरण उलझा है. याची का कहना है कि पता दुरुस्त कर उसे ज्वाइन कराया जाय. जिसपर कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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